दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार और Commission for Air Quality Management (CAQM) ने यह फैसला दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण की समस्या को देखते हुए लिया है। राजधानी में लाखों ऐसे वाहन हैं जो तय समय सीमा से ज्यादा पुराने हैं और ये वाहन दिल्ली की हवा को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। अब इन पुराने वाहनों को दिल्ली की सड़कों से हटाने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है।
इस नए नियम के तहत अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को न तो पेट्रोल पंप पर फ्यूल मिलेगा और न ही इन्हें सड़कों पर चलाने की इजाजत होगी। अगर कोई वाहन मालिक नियम तोड़ता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और उसे स्क्रैपिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के बाद उठाया है। इस नियम का मकसद दिल्ली की हवा को साफ करना और लोगों को सुरक्षित रखना है।
Delhi Old Vehicle Ban Rule 2025: Main Highlights
पॉइंट्स | डिटेल्स |
लागू तिथि | 1 जुलाई 2025 |
लागू जगह | दिल्ली (Delhi) |
किस पर लागू | डीजल गाड़ी 10 साल से पुरानी, पेट्रोल 15 साल से पुरानी |
तकनीक | ANPR कैमरा (Automatic Number Plate Recognition) |
लागू करने वाली संस्था | CAQM (Commission for Air Quality Management) |
सजा/कार्रवाई | फ्यूल नहीं मिलेगा, गाड़ी जब्त, स्क्रैपिंग, जुर्माना |
अगला चरण | NCR के 5 जिले (Nov 2025), बाकी NCR (April 2026) |
अनुमानित प्रभावित वाहन | 62 लाख (दिल्ली), 44 लाख (NCR) |
दिल्ली में नया फ्यूल बैन नियम क्या है?
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से सभी पेट्रोल पंपों पर नया नियम लागू किया है। अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। चाहे वह गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड हो या बाहर की, नियम सब पर लागू होगा।
- डीजल वाहन: 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।
- पेट्रोल वाहन: 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।
- CNG वाहन: अभी CNG वाहनों पर यह नियम लागू नहीं है।
- ANPR कैमरा: सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरा लगे हैं, जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी उम्र पता करेंगे।
- नियम तोड़ने पर: पहली बार पकड़े जाने पर शपथ पत्र देना होगा, दूसरी बार गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
नियम लागू करने का तरीका
सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
- ANPR कैमरा: दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी उम्र की जांच करेंगे।
- फ्यूल डिनायल: अगर गाड़ी तय उम्र से ज्यादा पुरानी है तो पेट्रोल पंप कर्मचारी फ्यूल नहीं देंगे।
- रिपोर्टिंग सिस्टम: पेट्रोल पंपों को हर हफ्ते डिनायल की रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देनी होगी।
- संयुक्त टीमें: ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और MCD की टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगी।
- इंफोर्समेंट: नियम तोड़ने पर गाड़ी जब्त कर स्क्रैपिंग सेंटर भेजी जाएगी।
कौन-कौन से वाहन होंगे प्रभावित?
- दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी उम्र तय सीमा से ज्यादा हो चुकी है।
- इसमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं।
- NCR के बाकी जिलों में भी लाखों गाड़ियां इस नियम के दायरे में आएंगी।
- नियम दिल्ली के बाद Gurugram, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Sonipat में 1 नवंबर 2025 से लागू होगा और बाकी NCR में 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
क्या होगा अगर नियम तोड़ा?
- पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक को शपथ पत्र देना होगा कि वह गाड़ी दिल्ली से हटा देगा।
- दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी तुरंत जब्त कर ली जाएगी और स्क्रैपिंग सेंटर भेजी जाएगी।
- चारपहिया वाहन के लिए ₹10,000 और दोपहिया के लिए ₹5,000 का जुर्माना लगेगा।
- पेट्रोल पंप कर्मचारी या डीलर अगर नियम तोड़ते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।
पेट्रोल पंप पर कैसे होगी जांच?
- सभी पेट्रोल पंपों पर बोर्ड लगाए जाएंगे कि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।
- पंप कर्मचारी को ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे ANPR कैमरा से गाड़ी की उम्र जांचनी है।
- हर फ्यूल डिनायल का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
- हर हफ्ते रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजनी होगी।
गाड़ी जब्त होने के बाद क्या होगा?
- जब्त की गई गाड़ी को Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) में भेजा जाएगा।
- वाहन मालिक को गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए भेजने से पहले एक मौका मिलेगा कि वह गाड़ी NCR के बाहर ले जाए।
- गाड़ी NCR के बाहर ले जाने के लिए NOC (No Objection Certificate) लेना जरूरी होगा।
- अगर एक साल के भीतर गाड़ी NCR से बाहर नहीं ले जाई गई तो उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा।
नियम का असर और फायदे
- इस नियम से दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम होगा।
- पुराने वाहन नए वाहनों की तुलना में 4.5 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।
- नियम से सड़क पर सिर्फ नए, कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन रहेंगे।
- इससे दिल्ली-NCR के लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिलेगी।
किन्हें छूट मिलेगी?
- अभी CNG वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई रोक नहीं है।
- अगर गाड़ी NCR के बाहर जा रही है तो NOC लेकर बाहर ले जाई जा सकती है।
दिल्ली के बाहर कब लागू होगा नियम?
- 1 नवंबर 2025 से Gurugram, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Sonipat में लागू होगा।
- 1 अप्रैल 2026 से पूरे NCR में लागू कर दिया जाएगा।
वाहन मालिकों के लिए जरूरी बातें
- अगर आपकी गाड़ी डीजल है और 10 साल से ज्यादा पुरानी है, या पेट्रोल है और 15 साल से ज्यादा पुरानी है, तो उसे दिल्ली में चलाना और फ्यूल भरवाना अब संभव नहीं होगा।
- गाड़ी को NCR के बाहर ले जाने के लिए NOC लेना जरूरी है।
- गाड़ी बेचने या ट्रांसफर करने से पहले उसकी उम्र और रजिस्ट्रेशन की जांच जरूर करें।
- नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्ती का सामना करना पड़ सकता है।
सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: क्या यह नियम दिल्ली के बाहर से आई गाड़ियों पर भी लागू होगा?
हाँ, अगर कोई गाड़ी दिल्ली में है और उसकी उम्र तय सीमा से ज्यादा है, तो उस पर भी यह नियम लागू होगा।
Q2: क्या CNG गाड़ियों पर भी यह नियम लागू है?
अभी CNG गाड़ियों को छूट दी गई है, लेकिन भविष्य में नियम बदल सकते हैं।
Q3: अगर गाड़ी NCR के बाहर ले जानी है तो क्या करना होगा?
गाड़ी को NCR के बाहर ले जाने के लिए NOC लेना जरूरी है और एक साल के भीतर गाड़ी बाहर ट्रांसफर करनी होगी।
Q4: क्या पुराने वाहन बेच सकते हैं?
हाँ, लेकिन NCR के बाहर ही बेच सकते हैं, दिल्ली या NCR में नहीं।
Q5: क्या जुर्माना देने के बाद गाड़ी वापस मिल जाएगी?
पहली बार शपथ पत्र देने पर गाड़ी मिल सकती है, लेकिन दूसरी बार जब्त होने पर गाड़ी स्क्रैपिंग सेंटर भेज दी जाएगी।
निष्कर्ष
दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाला यह नियम राजधानी की हवा को साफ करने के लिए एक बड़ा कदम है। लाखों पुराने वाहन अब दिल्ली की सड़कों से हटाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की उम्र और रजिस्ट्रेशन की जांच जरूर करनी चाहिए, ताकि उन्हें परेशानी न हो। सरकार का यह फैसला दिल्ली-NCR के लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए है।
Disclaimer: यह नियम दिल्ली सरकार और CAQM की ओर से जारी किया गया है और पूरी तरह से असली है। सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के बाद ही यह लागू किया गया है। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे नियम का पालन करें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या नुकसान का सामना न करना पड़े।