कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने सदस्यों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों से लगभग 7 करोड़ सदस्यों को लाभ होगा। EPFO ने क्लेम सेटलमेंट को और भी आसान और तेज बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे सदस्यों को अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी।
EPFO के इन बदलावों में सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब सदस्यों को चेक की फोटो या अटेस्टेड बैंक पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले, यह एक अनिवार्य दस्तावेज था, लेकिन अब इसकी आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि बैंक खाता धारक का नाम पहले से ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ सत्यापित होता है।
इन बदलावों के अलावा, EPFO ने ऑटो सेटलमेंट लिमिट को भी बढ़ा दिया है। अब सदस्य बिना किसी दस्तावेज के 5 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं, जो पहले 1 लाख रुपये थी। यह बदलाव न केवल निकासी को आसान बनाता है, बल्कि क्लेम रिजेक्शन रेट में भी कमी आई है।
EPFO News Update 2025
EPFO ने अपने सदस्यों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य सदस्यों को उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने में आसानी प्रदान करना है। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं:
क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव
बदलाव | विवरण |
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चेक/पासबुक अपलोड | अब चेक या अटेस्टेड बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। |
ऑटो सेटलमेंट लिमिट | ऑटो सेटलमेंट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। |
क्लेम रिजेक्शन रेट | क्लेम रिजेक्शन रेट में कमी आई है, जो पहले 50% से अधिक था, अब 30% है। |
ऑनलाइन क्लेम | लगभग 99.31% क्लेम ऑनलाइन मोड में होते हैं, जिससे कार्यालय की आवश्यकता नहीं होती। |
क्लेम प्रोसेसिंग समय | ऑटो-क्लेम अब 3-4 दिनों में सेटल हो जाते हैं। |
UPI और ATM निकासी | जल्द ही UPI और ATM के माध्यम से भी पीएफ निकासी की सुविधा मिलेगी। |
क्लेम सेटलमेंट के लाभ
इन बदलावों से EPFO सदस्यों को कई लाभ होंगे:
- सरल प्रक्रिया: क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई है, जिससे सदस्यों को कम दस्तावेज जमा करने होंगे।
- तेज निकासी: ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से निकासी अब 3-4 दिनों में हो जाएगी, जो पहले 10 दिनों में होती थी।
- कम रिजेक्शन: क्लेम रिजेक्शन रेट में कमी आई है, जिससे सदस्यों को अपने पैसे निकालने में कम परेशानी होगी।
- नई निकासी विधियाँ: जल्द ही UPI और ATM के माध्यम से भी पीएफ निकासी की सुविधा मिलेगी, जिससे निकासी और भी आसान हो जाएगी।
आवश्यक जानकारी
क्लेम सेटलमेंट के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी:
- UAN नंबर: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आपके EPF खाते से जुड़ा होना चाहिए।
- बैंक खाता विवरण: आपका बैंक खाता UAN के साथ सत्यापित होना चाहिए।
- KYC अपडेट: आपका KYC अपडेट होना आवश्यक है ताकि आपको ऑटो सेटलमेंट का लाभ मिल सके।
- ऑनलाइन आवेदन: क्लेम ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
अब EPFO ने चेक या अटेस्टेड बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, लेकिन आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- आधार कार्ड: आपका आधार कार्ड KYC के लिए आवश्यक है।
- पैन कार्ड: पैन कार्ड भी KYC के लिए जरूरी है।
- बैंक पासबुक/स्टेटमेंट: बैंक खाते की जानकारी के लिए।
- नौकरी छोड़ने का प्रमाण पत्र: यदि आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो इसका प्रमाण पत्र।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: EPFO की वेबसाइट पर जाएं।
- लॉगिन करें: अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- क्लेम फॉर्म भरें: ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- सबमिट करें: फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन की स्थिति की जांच करें।
निष्कर्ष
EPFO के इन बदलावों से सदस्यों को अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने में बहुत आसानी होगी। ऑटो सेटलमेंट लिमिट को बढ़ाने और चेक/पासबुक अपलोड की आवश्यकता को समाप्त करने से न केवल प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि क्लेम रिजेक्शन रेट में भी कमी आई है। इन बदलावों से EPFO सदस्यों को अपने पैसे निकालने में कम परेशानी होगी और प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
डिस्क्लेमर
यह लेख EPFO द्वारा किए गए बदलावों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई है और इसकी सटीकता की पुष्टि करने के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य विश्वसनीय स्रोतों से जांच करना उचित होगा। EPFO के नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों की जांच करना आवश्यक है।