अब अविवाहित होना बना सहारा, 45 की उम्र पार, ₹2750 महीना मिलेगा सीधे खाते में – Unmarried Pension Yojana

भारत में सरकार समय-समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई तरह की पेंशन योजनाएँ शुरू करती है। इन्हीं में से एक है “अविवाहित पेंशन योजना” (Unmarried Pension Yojana), जिसमें अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने ₹2750 की पेंशन दी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता देना है, जो 45 वर्ष की उम्र के बाद भी अविवाहित हैं और जिनकी आय सीमित है। खासतौर पर हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जिससे हजारों लोगों को फायदा मिल रहा है।

आज के समय में कई लोग सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक कारणों से विवाह नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने अविवाहित पेंशन योजना लागू की है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें और दस्तावेज भी हैं, जिनकी जानकारी आगे दी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में।

Unmarried Pension Yojana

बिंदुविवरण
योजना का नामअविवाहित पेंशन योजना (Unmarried Pension Yojana)
लागू करने वाली सरकारहरियाणा सरकार
शुरू होने की तिथि1 जुलाई 2023
लाभार्थीअविवाहित पुरुष, अविवाहित महिला, विधुर
आयु सीमा45-60 वर्ष (अविवाहित), 40-60 वर्ष (विधुर)
वार्षिक आय सीमा₹1,80,000 (अविवाहित), ₹3,00,000 (विधुर)
पेंशन राशि₹2750 प्रति माह
भुगतान का तरीकासीधे बैंक खाते में PFMS के माध्यम से
योजना का उद्देश्यआर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित/विधुर को सामाजिक सुरक्षा
संचालक विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार
आवेदन का तरीकाऑनलाइन/ऑफलाइन
लाभ की अवधि60 वर्ष की उम्र तक
सहायता का प्रकारमासिक वित्तीय सहायता

अविवाहित पेंशन योजना के मुख्य लाभ

  • हर महीने ₹2750 की पेंशन: पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹2750 की राशि दी जाती है।
  • सीधे बैंक खाते में भुगतान: पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में PFMS के जरिए ट्रांसफर होती है।
  • 60 वर्ष की उम्र तक लाभ: यह पेंशन 60 वर्ष की उम्र तक मिलती है, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन में स्थानांतरण हो जाता है।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता: जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है, उन्हें ही इसका लाभ मिलता है।
  • सरल आवेदन प्रक्रिया: आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
  • समाज में सम्मान: इस योजना से समाज के उस वर्ग को भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है, जो अब तक उपेक्षित था।

अविवाहित पेंशन योजना की पात्रता

  • स्थायी निवासी: लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • वैवाहिक स्थिति: अविवाहित पुरुष/महिला या विधुर (पत्नी का निधन हो चुका हो)।
  • आयु सीमा:
    • अविवाहित पुरुष/महिला: 45 वर्ष से 60 वर्ष
    • विधुर: 40 वर्ष से 60 वर्ष
  • आय सीमा:
    • अविवाहित पुरुष/महिला: वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम
    • विधुर: वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम
  • अन्य शर्तें:
    • लाभार्थी को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
    • लाभार्थी के नाम पर कोई बड़ा व्यवसाय या संपत्ति नहीं होनी चाहिए (आम तौर पर कृषि भूमि की सीमा तय होती है)।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
  • परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra)
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
  • अविवाहित होने का शपथ पत्र (Declaration of Being Unmarried)
  • विधुर के लिए पत्नी की मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate of Wife)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन फॉर्म भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म को सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
  • आवेदन की स्थिति समय-समय पर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • नजदीकी CSC (Common Service Center) या सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सभी जानकारी भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • संबंधित अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
  • आवेदन की स्थिति जानने के लिए कार्यालय में संपर्क करें।

योजना से जुड़ी मुख्य बातें

  • पेंशन राशि: ₹2750 प्रति माह।
  • लाभार्थी: अविवाहित पुरुष/महिला (45-60 वर्ष), विधुर (40-60 वर्ष)।
  • आय सीमा: अविवाहित के लिए ₹1,80,000, विधुर के लिए ₹3,00,000 वार्षिक।
  • भुगतान: PFMS के जरिए सीधे बैंक खाते में।
  • लाभ की अवधि: 60 वर्ष की उम्र तक।
  • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन/ऑफलाइन।
  • विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार।

योजना के लाभार्थियों की संख्या और राज्य पर प्रभाव

हरियाणा सरकार के अनुसार, इस योजना से लगभग 1.25 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। राज्य सरकार पर इसका सालाना वित्तीय बोझ लगभग ₹240 करोड़ पड़ेगा। इस योजना से खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी, जो सामाजिक या आर्थिक कारणों से विवाह नहीं कर पाए और जीवनयापन में कठिनाई महसूस कर रहे थे।

योजना से जुड़े कुछ विशेष तथ्य

  • हरियाणा पहला राज्य: हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने अविवाहित लोगों के लिए अलग से पेंशन योजना शुरू की है।
  • समाज में सकारात्मक बदलाव: इस योजना से समाज में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि इससे अविवाहित और विधुर वर्ग को सम्मान मिलेगा।
  • सरल प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखा गया है।

योजना से जुड़े नए अपडेट

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि सरकार ने विधवाओं और अविवाहित पुरुषों के लिए ₹5000 मासिक पेंशन योजना भी शुरू की है।

लेकिन सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार फिलहाल हरियाणा में अविवाहित पेंशन योजना के तहत ₹2750 प्रति माह ही दिया जा रहा है। ₹5000 वाली योजना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

योजना से जुड़ी सावधानियाँ

  • आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और सत्यापित होने चाहिए।
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।
  • बैंक खाता हरियाणा राज्य में ही होना चाहिए।

योजना से जुड़ी हेल्पलाइन और संपर्क

  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर: 0172-2715090
  • ईमेल: [email protected]

निष्कर्ष

अविवाहित पेंशन योजना (Unmarried Pension Yojana) हरियाणा सरकार की एक अनूठी और सराहनीय पहल है, जिससे राज्य के हजारों अविवाहित और विधुर लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। यह योजना समाज में समावेशन और सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएँ।

Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। अविवाहित पेंशन योजना (Unmarried Pension Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई एक वास्तविक और आधिकारिक योजना है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को ₹2750 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

सोशल मीडिया या अन्य स्रोतों पर ₹5000 की पेंशन या अन्य राज्यों में इसी तरह की योजनाओं की पुष्टि नहीं है। आवेदन से पहले संबंधित विभाग या सरकारी वेबसाइट से जानकारी अवश्य सत्यापित करें। योजना की पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानें।

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